एस ए बेताब द्वारा प्रस्तुति
श्रमिक पंजीकरण क्या है | जाने लाभ और बनाये UP Shramik Majdur कार्ड Online
कौन कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है
- बिल्डिंग का कार्य करने वाले
- कुआ खोदने वाले
- छप्पर छानेवाले
- कारपेंटर का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री
- लोहार
- प्लम्बर
- सड़क निर्माण करने वाले
- इलेक्ट्रिक वाले
- पुताई करने वाले
- हतोड़ा चलानेवाले
- मोजेक पोलिश
- चट्टान तोड़ने वाले
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले
- लेखाकार का काम करने वाले
- बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
- खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
- इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
- सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
- चुना बनाने का काम करने वाले
इन 17 सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग
- मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना
- शिशु हितलाभ योजना
- निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
- निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
- मातृत्व हितलाभ योजना
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- कौशल विकास तकनीकी योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- सोर ऊर्जा सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- कन्या विवाह योजना
- आवास सहायता योजना
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
- अक्षमता पेंशन योजना
- पेंशन सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
- निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना
श्रमिक पंजीकरण के लाभ
- कन्या विवाह योजना के तहत दो बेटियों की शादी पर 55 -55 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी |
- मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत कक्षा 5 से 7 तक 4 हज़ार रूपये ,कक्षा 8 में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 9 व दस में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 11 व 12 में 8 हज़ार रूपये ,स्नातक ,से ऊपर इंजीनियरिंग या डिग्री की पढाई करने पर 11 हज़ार रूपये से 22 हज़ार रूपये तक दिए जायेगे |
- बी ए के स्टूडेंट्स को 13 से 15 हज़ार रूपये और ऍम ए के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हज़ार रूपये |
- मातृत्व हितलाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण महिलाओ को 12 हज़ार रूपये और शिशु लाभ हेतु लड़का होने पर 10 हज़ार रूपये और लड़की होने पर 12 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1 लाख रूपये तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हज़ार रूपये दिए जायेगे |
- इन सभी योजनाओ का लाभ श्रमिक पंजीकरण करवा कर और श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद मजदूर लोग उठा सकते है|
Shramik Panjikaran के लिए दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
- जिन श्रमिकों ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो |
- श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है |
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- भामाशाह कार्ड
- बैंक का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
श्रमिक पंजीकरण कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके का पालन करे और सभी सरकारी योजना का लाभ उठाये |
प्रथम चरण
- सर्वप्रथम आवेदक को श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी |
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक दिखाई देगा | फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
- फिर आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुल जाएगी | इसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़े और फिर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
- अगर आप नए यूज़र हो तो Register Now बटन पर क्लिक करना होगा फिर New Registration पर क्लिक करना होगा | दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरे और फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाये |Uttar Pradesh Shramik Panjikaran | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online | कैसे बनाये कार्ड
- इसके पश्चात् यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करे | अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन ,नवीनीकरण ,वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का उपयोग कर सकते है | सबसे पहले एक्ट का चयन करे कर पंजीकरण पर क्लिक करे |
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर दिए गए निर्देश पढ़े और ‘I Have Read All Instruction Carefully ‘पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक करे |
द्वितीय चरण
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सेव करे |सुरक्षित आवेदन पर जा कर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते है | अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको सम्पादित कर सकते है और ज़रूरी संलंगक लगा सकते है भुकतान कर सकते है इत्यादि |
- Upload Attachment बटन पर जा कर आप ज़रूरी दस्तावेज़ Attachment करके अपलोड कर सकते है फिर chose फाइल में जा कर अपलोड अटेचमेंट को सेलेक्ट करके ओपन करे फिर आप पेमेंट बटन पर जा कर आवेदन संख्या डालकर भुकतान का प्रकार का चयन कर सकते है | भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है 1 .चालान 2 .ऑनलाइन |चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अथवा ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते है |
- ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है यहाँ आप pay without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे इसके बाद डिवीज़न के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डाले फिर सेलेक्ट ट्रेज़री के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेज़री को चुने फिर डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डाले इसके पश्चात् सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करे |
- फिर भुकतान के पश्चात् चालान नंबर ,दिनाक ,बैंक का नाम आदि भरकर सब्मिट करे अब आपकी application सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करती है इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा किया गया है | राज्य के जो मजदूर किसी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे है या दिहाड़ी मजदूर है वह लोग श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है और वर्तमान तथा भविष्य में सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलायी जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है |
VERY NICE INFORMATION MOST RESPECTFULLY RASHTRIYA MAZDOOR EKTA PARTY NATIONAL PRESIDENT KARAN SINGH BHOOCHAAL CHIEF EXECUTIVE EDITOR VIGILANCE MEDIA
जवाब देंहटाएं